गाजीपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी गौतम को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और सात गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मामला वर्ष 2018 का है, जब आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर खानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद 8 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप तय किए गए थे।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए, जिनके बयान और अन्य साक्ष्य अदालत में महत्वपूर्ण साबित हुए। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।
अदालत के इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।










