भांवरकोल पुलिस ने कोर्ट के आदेश से भाग रहे आरोपी को धर दबोचा

गाजीपुर। भांवरकोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब चार वर्षों से फरार चल रहे एक वारंटी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार मा० कुटुंब न्यायालय गाजीपुर में प्रचलित प्रकरण संख्या 364/24 (सानमती बनाम सर्वेश कुमार) धारा 128 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता से संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पर 3,15,000 रुपये की अदायगी का आदेश दिया गया था। लेकिन आरोपी बार-बार जारी किए गए सम्मन, वसूली वारंट और गैर-जमानती वारंट के बावजूद लंबे समय से फरार चल रहा था और गुजारा भत्ता की रकम देने से बचता रहा।

बताया जाता है कि अभियुक्त सर्वेश कुमार राजभर उर्फ पिंटू, पुत्र मनन प्रसाद, मूल निवासी ग्राम भदौरा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर है। वह दिल्ली के ओखला फेज-2 स्थित संजय कॉलोनी क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। पुलिस को उसकी लोकेशन मिलने के बाद टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 25 मार्च 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जिला कारागार गाजीपुर भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल पीयूष सिंह, हेड कांस्टेबल सुभाष यादव और कांस्टेबल दुर्गेश खरवार की टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों और वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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