*नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा जुर्माने का आधा हिस्सा…*

गाजीपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गाजीपुर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी आकाश गोड़ को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को प्रदान किया जाए।

अभियोजन के अनुसार मामला दुल्लहपुर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में एक महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव का ही आकाश गोड़ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने न्यायालय में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।

इस फैसले को बाल संरक्षण कानूनों के तहत नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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